मनीष सिसोदिया को कोर्ट से मिली राहत, अब सप्ताह में एक दिन बीमार पत्नी से मिल सकेंगे

मनीष सिसोदिया को कोर्ट से मिली राहत, अब सप्ताह में एक दिन बीमार पत्नी से मिल सकेंगे
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फाइल फोटो 

मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने आबकारी घोटाले में 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था

नईदिल्ली। राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बीमार पत्नी से मिलने के लिए हफ्ते में एक दिन की कस्टडी पैरोल दे दी है।

कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया हफ्ते में एक दिन अपनी बीमार पत्नी से पुलिस हिरासत में मिल सकते हैं। इस दौरान डॉक्टर भी उनकी पत्नी के इलाज के लिए जा सकते हैं। कोर्ट ने सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर 12 फरवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया। आज ही कोर्ट ने आबकारी घोटाला मामले से जुड़े सीबीआई के मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 फरवरी तक बढ़ाने का आदेश दिया है।सिसोदिया ने अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए साप्ताहिक आधार पर दो दिन की कस्टडी पैरोल दिए जाने की अर्जी लगाई थी। सिसोदिया की पत्नी लंबे समय से बीमार हैं और उन्हें कई बार अस्पताल में अचानक भर्ती भी कराना पड़ा है। कोर्ट ने नवंबर, 2023 में सिसोदिया को अपनी पत्नी से मिलने के लिए कुछ घंटों की इजाजत दी थी।

26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार

सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने 25 नवंबर, 2022 को कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लै, मुत्थू गौतम और समीर महेंद्रू के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने 15 दिसंबर, 2022 को पहली चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7, 7ए और 8 के तहत आरोप तय किए थे।

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