किसी व्यक्ति को करियर में तरक्की से नहीं रोका जा सकता : दिल्ली हाईकोर्ट
नई दिल्ली | दिल्ली हाईकोर्ट ने संविधान के अधिकार का हवाला देते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को करियर में तरक्की से नहीं रोका जा सकता है। हाईकोर्ट ने वायुसेना में चालक के पद पर तैनात युवक का कॉलेज में सहायक प्रोफेसर बनने का रास्ता साफ करते हुए टिप्पणी की।
कोर्ट ने वायुसेना से सोनू को चालक पद से सेवामुक्त करने का आदेश दिया है, ताकि वह हरियाणा के कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति पा सके।
जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ और आशा मेनन की पीठ ने फैसले में कहा कि वायुसेना की जिम्मेदारी है कि वह नागरिक को आगे बढ़ने (करियर बेहतर बनाने) में मदद करे। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता सोनू ग्रुप-सी से ग्रुप-ए में खुद को अपग्रेड कर रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही याचिकाकर्ता वायुसेना में विशेष वाहन चलाता हो, लेकिन कॉलेज के सहायक प्रोफेसर का समाज में काफी सम्मान है।