मेहुल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नेटफ्लिक्स और केंद्र सरकार को दिया नोटिस

मेहुल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नेटफ्लिक्स और केंद्र सरकार को दिया नोटिस
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नईदिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी की नेटफ्लिक्स पर आने वाली वेब सीरीज बैड बॉय बिलियनायर्स के प्रिव्यू की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नेटफ्लिक्स और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया।

इससे पहले मेहुल चोकसे की याचिका को को सिंगल बेंच ने ख़ारिज कर दिया था। इस याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस नवीन चावला ने कहा था कि इस मामले में दीवानी केस दायर किया जाना चाहिए। क्योंकि यह निजी अधिकारों के उल्लंघन का मामला है। उन्हों ने कहा था की ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून नहीं है।सिंगल बेंच ने ऐसी ही एक याचिका पर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले का हवाला दिया था।सुनवाई के दौरान मेहुल चोकसी की ओर से वकील विजय अग्रवाल ने कोर्ट से कहा था कि वे इस वेब सीरिज पर रोक की मांग नहीं कर रहे हैं बल्कि इसका प्रिव्यू देखना चाहते हैं।

सीरीज में फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार का खुलासा -

वहीँ नेटफ्लिक्स की ओर से पैरवी कर रहे वकील नीरज किशन कौल ने कहा था कि वेब सीरीज में दो मिनट की एक क्लिप है जिसमें मेहुल चोकसी का जिक्र है। उन्होंने कहा था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट के लिए कोई रेगुलेशन नहीं है। उन्होंने कहा की यह वेबसीरीज एक खोजी वेब सीरीज है जिसमें भारत की कुख्यात हस्तियों के लालच, फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार का खुलासा किया गया है।

बता दें की नेट्लिक्स ने वेब सीरिज बैड बॉय बिलियनायर्स का जो पोस्टर जारी किया है उसमें मेहुल चोकसी के भतीजे नीरव मोदी, सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय, विजय माल्या, और सत्यम कंप्यूटर के रामलिंगा राजू को दिखाया गया है।




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