अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी का मामला: सुप्रीम कोर्ट से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत, मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही पर रोक

सुप्रीम कोर्ट से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत, मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही पर रोक
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Rahul Gandhi 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के लोकसभा अभियान के दौरान भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दायर मानहानि के एक मामले में लोकसभा नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने झारखंड सरकार और स्थानीय भाजपा नेता को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा है।

भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए 2019 में गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले चाईबासा में अपने एक सार्वजनिक भाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कथित तौर पर अमित शाह को "हत्यारा" कहा था। राहुल गांधी ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसने शिकायत के संबंध में एक ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।

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