वाहन पंजीकरण, लर्निंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए नहीं लगाने होंगे आरटीओ के चक्कर, जानें क्यों

वाहन पंजीकरण, लर्निंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए नहीं लगाने होंगे आरटीओ के चक्कर, जानें क्यों
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नई दिल्ली | केंद्र सरकार ने देशभर में वाहन पंजीकरण, लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस आदि नवीनीकरण के कार्य आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से जोड़ने का प्रस्ताव तैयार किया है। काम ऑनलाइन होने से लोगों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। साथ ही आरटीओ में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।

सूत्रों ने बताया कि इस बाबत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास प्रस्ताव भेजा है। सड़क परिवहन मंत्रालय का कहना है कि लोगों को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन सुविधा होनी चाहिए। इसके अलावा वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पता बदलने आदि के कार्य को भी आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से संभव बनाना चाहिए।

आरटीओ के इन कार्यों आधार से संबंद्ध करने से एक व्यक्ति अलग अलग राज्यों से कई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा पाएंगे। डीएल में फर्जीवाड़ा रुकेगा। वहीं, वाहन के आधार से जोड़ने पर चोरी के वाहनों का पुन: दूसरे राज्य में पंजीकरण कराना आसान नहीं होगा। आरटीओ सेवाएं ऑनलाइन कराने से फर्जीवाड़ा रुकने के साथ आरटीओ में भ्रष्टाचार पर रोक लगाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि वेरीफिकेशन (प्रमाणीकरण) के लिए आधार को वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में अपनाने की जरुरत है। गौरतलब है कि कोर्ट ने सब्सिडी योजनाओं के अलावा दूसरे सरकारी कार्यो के लिए आधार को अनिवार्य करने की सरकार की घोषणा पर रोक लगा दी है।

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