सरकार आरोप-मुक्त विदेशी जमातियों को वापिस भेजने में मदद करें : सुप्रीम कोर्ट
नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों से मुक्त घोषित किए गए विदेशी तब्लीगी जमातियों को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आरोप मुक्त हुए जमातियों को अपने देश जाने में मदद करें। कोर्ट ने कहा कि मामले में आवेदकों के प्रतिवेदन पर जल्द फैसला करें।
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि 36 विदेशी नागरिकों को साकेत कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के उस आश्वासन पर गौर किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी विदेशी नागरिक छूट गए हैं, उन्हें वापस अपने देश जाने में कोई दिक्कत नहीं है।
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने पिछले 15 दिसम्बर को 36 विदेशी नागरिकों को कोरोना फैलाने का आरोप से मुक्त किया था। चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने 14 देशों के विदेशी नागरिकों को बरी करने का आदेश दिया था। दिल्ली पुलिस ने इन विदेशी नागरिकों के खिलाफ लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने जिन देशों के नागरिकों को बरी करने का आदेश दिया था उनमें अमेरिका, रूस, कजाकिस्तान, फ्रांस, सूडान, ट्यूनीशिया, श्रीलंका, तंजानिया, म्यांमार, ब्रिटेन, थाईलैंड, बांग्लादेश, किर्गीजिस्तान और इंडोनेशिया के विदेशी नागरिक शामिल हैं। कोर्ट ने इनके खिलाफ पिछले 24 अगस्त को आरोप तय किए थे।