सुप्रीम कोर्ट का फैसला: पूर्व सीएम की हत्या के दोषी कैदी बलवंत सिंह राजोआना की याचिका पर सुनवाई टली
Supreme Court
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पाए कैदी बलवंत सिंह राजोआना की याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है। राजोआना को 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। पंजाब पुलिस के पूर्व कांस्टेबल राजोआना ने सरकार द्वारा उनकी दया याचिका पर फैसला करने में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। वह करीब 29 साल से जेल में बंद है।
वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी दोषी बलवंत राजोआना की ओर से पेश हुए।रोहतगी ने कहा कि, 'वह एक तैयार व्यक्ति हैं। कम से कम उसे 6 महीने के लिए बाहर जाने दीजिए। दया याचिका पिछले 12 साल से लंबित है। बहुत सम्मान के साथ, यह धारा 21 का पूर्ण उल्लंघन।'
बता दें कि, इस मामले में पिछले साल भी सुनवाई हुई थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह राजोआना की फांसी की सजा माफ़ करने से इंकार कर दिया था।
31 अगस्त 1995 को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या कर दी गई थी। बलवंत राजोआना ने बताय था कि, उसने और पंजाब पुलिस में काम करने वाले दिलावर सिंह ने ह्यूमन बम से बेअंत सिंह की हत्या कर दी थी। अदालत ने राजोआना को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी।