सुप्रीम कोर्ट ने केरल को 11वीं कक्षा की फिजिकल परीक्षा की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने केरल को 11वीं कक्षा की फिजिकल परीक्षा की अनुमति दी
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नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केरल में 11वीं कक्षा की फिजिकल परीक्षा की अनुमति दे दी है। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि राज्य सरकार के इंतजामों से वो संतुष्ट हैं। राज्य सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल के पालन और छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया था।

कोर्ट ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि राज्य प्रशासन सभी एहतियाती उपाय करेगा ताकि कोई अनहोनी न हो। इससे पहले तीन सितम्बर को कोर्ट ने परीक्षा पर अंतरिम रोक लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि कोरोना के 70 फीसदी मामले केरल से आ रहे हैं, ऐसे में यह निर्णय सही नहीं लगता।

याचिका रसूलशान ने दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से वकील प्रशांत पद्मनाभन ने कहा था कि केरल में कोरोना के मामले खतरनाक स्तर पर पहुंच गए हैं। बच्चों को कोरोना का वैक्सीन नहीं लगा है ऐसे में बच्चों को इस खतरे में नहीं धकेला जा सकता है। राज्य में तीन लाख छात्र इस परीक्षा में बैठने वाले हैं।

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