अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार, सुनवाई 7 मई को

Arvind Kejriwal
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ईडी के समक्ष आज पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत देने के सवाल पर विचार कर सकता है। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी की चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर दलीलें रखने के लिए दोनों पक्षों को तैयारी के साथ 7 मई को आने को कहा है।

जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अगर गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई में समय लगता है तो हम चुनाव को देखते हुए अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और ईडी दोनों को अंतरिम जमानत पर दलीलें रखने के लिए तैयारी के साथ 7 मई को आने को कहा है।

सुनवाई के दौरान 30 अप्रैल को केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उनके मामले को संजय सिंह के जैसा बताया। सिंघवी ने कहा था कि दोनों में बिना बयान लिए गिरफ्तारी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि मामले में इतनी देर बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों जरूरी लगी। कोर्ट ने ईडी से पूछा कि चुनाव से पहले गिरफ्तारी को गलत बताने की दलील पर उसका क्या जवाब है।

सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया था। केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने 9 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी।

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