दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र को पटियाला कोर्ट का समन, धोखाधड़ी से जुड़ा है मामला

बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र को पटियाला कोर्ट का समन
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बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र को पटियाला कोर्ट का समन

Patiala Court Summons Bollywood Actor Dharmendra : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 'गरम धरम ढाबा' फ्रेंचाइजी से जुड़े कथित धोखाधड़ी मामले में बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र और दो अन्य के खिलाफ समन जारी किया है। दिल्ली के बिजनेसमैन सुशील कुमार ने कोर्ट में धर्मेंद्र पर आरोप लगाया कि उन्हें फ्रेंचाइजी में निवेश करने के लिए लालच देकर उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट यशदीप चहल द्वारा यह समन जारी किया गया है।

जानकारी के अनुसार, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और दो अन्य के खिलाफ समन दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 दिसंबर को समन जारी किया था। जारी किए गए समन आदेश में जज ने कहा, रिकॉर्ड पर मौजूद एविडेंस से हिंट मिली है कि आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता को अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और धोखाधड़ी के अपराध की सामग्री का विधिवत खुलासा किया गया है। अगली सुनवाई 20 फरवरी 2025 में होगी।

अदालत ने आदेश दिया है कि सबूतों के आधार पर आरोपी व्यक्तियों (धर्मेंद्र) और बाकी दो लोगों को धारा 420, 120बी के साथ धारा 34 आईपीसी के तहत अपराध करने के लिए कोर्ट सजा सुनाएगा। आरोपी व्यक्तियों क्रमांक 2 और 3 को आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी के अपराध के लिए भी सजा होगी।

अभिनेता धर्मेंद्र और उनके अलावा दो अन्य लोगों को इस मामले में सुनवाई के लिए दी गई तारीख को पेश होना होगा। बता दें कि इसके पहले 9 अक्टूबर 2020 को अदालत ने FIR दर्ज करने का निर्देश देने की मांग वाली एक अर्जी खारिज कर दी थी।


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