Gwalior News: लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को पुलिस देगी सुरक्षा, एमपी हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

Court Decision
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MP High Court Decision : ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक मामले में सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि, प्रेमी जोड़े को पुलिस सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि प्रेमी जोड़े ने परिजनों से ही अपनी जान को खतरा बताया था। इसके साथ ही ग्वालियर खंडपीठ ने लड़की के परिजनों को भी निर्देशित किया है कि वह प्रेमी जोड़े की स्वतंत्रता में कोई बाधा पैदा नहीं करें।

ये है पूरा मामला

दरअसल, अशोकनगर की रहने वाली शिफा का ग्वालियर में रहने वाले अजेंद्र से सोशल मीडिया पर जान-पहचान हुई थी। इसके बाद दोनों में बातचीत और आगे बढ़ी। इसके बाद दोनों के बीच लव रिलेशन शुरू हुआ। जब शिफा के घर वालों को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने शिफा का घर से निकलना बंद करवा दिया। इतना ही नहीं शिफा के परिवार वालों ने उसकी शादी में आनन -फानन में किसी दूसरे व्यक्ति से 12 जनवरी के लिए तय कर कर दी।

इसके बाद किसी तरह शिफा ने अपनी कहीं और शादी होने की जानकारी अपने प्रेमी अजेंद्र को बताई। इसके बाद अजेंद्र और शिफा ने भागने का फैसला किया। शिफा भागकर अजेंद्र के पास ग्वालियर आ गई। तभी से दोनों लिव इन में रह रहे थे।

शिफा के परिजनों ने दी धमकियाँ

इसके बाद शिफा के परिवार वालों ने शिफा और अजेंद्र को धमकियाँ देना शुरू किया। धमकियों के चलते प्रेमी जोड़े ने अपने वकील के जरिए हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर सुरक्षा की गुहार लगाई। जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पुलिस को निर्देशित किया है कि प्रेमी जोड़े को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए। अगर लड़की के घर वाले अथवा अन्य कोई उन्हें परेशान करता है तो उसकी शिकायत दर्ज की जाए।

बता दें कि प्रेमी जोड़ा विपरीत धर्म से है इसलिए लड़की ने अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए दिल्ली में आवेदन कर दिया है। वहां से धर्म परिवर्तन होते ही इस बालिग जोड़े का प्रेम विवाह कराया जाएगा। अधिवक्ता मोहित भदोरिया का कहना है कि शादी की रस्में एक-दो दिन बाद पूरी हो जाएगी।

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