सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के बसपा विधायकों के मामले में सुनवाई टाली
नई दिल्ली। राजस्थान के 6 बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा विधायक मदन दिलावर की याचिका पर अगले हफ़्ते तक के लिए सुनवाई टाल दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि कोरोना के चलते राजस्थान हाईकोर्ट में कामकाज पिछले 3 दिनों से रुका हुआ है। इसलिए हाईकोर्ट वहां लंबित मसले पर अभी आदेश नहीं दे पाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 13 अगस्त को राजस्थान के बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय के स्पीकर के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था । जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि फिलहाल हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है इसलिए हम इस मामले में दखल नहीं देंगे। सुनवाई के दौरान बीएसपी की ओर से वकील सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा था कि स्पीकर का फैसला अवैधानिक है। अगर विलय को अनुमति दी गई तो जनतांत्रिक प्रक्रियाएं खत्म हो जाएंगी। जस्टिस गवई ने कहा था कि आपको व्हिप जारी करने से किसने रोका है। हाईकोर्ट के समक्ष मामला लंबित है।
कांग्रेस में पिछले 11 अगस्त को शामिल हो चुके राजस्थान के 6 बीएसपी विधायकों ने आज सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले लिया था। सुनवाई के दौरान दिलावर सिंह की ओर से वकील हरीश साल्वे ने कहा था कि हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगाने की जरुरत है क्योंकि उससे विधायकों के विलय को मंजूरी मिल जाएगी। बहुजन समाज पार्टी की ओर से कहा गया था कि इन छह विधायकों को विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जाए। तब कोर्ट ने कहा था कि हमें हाईकोर्ट की सुनवाई पर रोक नहीं लगाना चाहिए।
बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने पिछले 10 अगस्त को कोर्ट को बताया था कि विधानसभा सत्र के पहले हाईकोर्ट की सुनवाई अटकाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने यह मांग भी की है कि कांग्रेस में शामिल हुए राजस्थान के 6 बीएसपी विधायकों को आनेवाले विधानसभा सत्र में मतदान का अधिकार न मिले।