Civil Judge Recruitment Exam: मध्यप्रदेश हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सिविल जज भर्ती परीक्षा 2022 पर रोक

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सिविल जज भर्ती परीक्षा 2022 पर रोक
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MP Civil Judge Recruitment Exam : मध्यप्रदेश सिविल जज भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सिविल जज भर्ती परीक्षा 2022 पर रोक लगा दी है। याचिका के माध्यम से सिविल जज भर्ती परीक्षा विज्ञापन पर आपत्ति जताई गई थी।

हाई कोर्ट में सिविल जज भर्ती परीक्षा 2022 के विज्ञापन और शुद्धि पत्र की संवैधानिकता और OBC, SC - ST वर्ग को प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में अंकों में रियायत न दिए जाने के विरोध में याचिका दायर की गई थी। यह याचिका एडवोकेट यूनियन फार डेमोक्रेसी एन्ड शोसल जस्टिस नाम की संस्था ने दायर की थी।

24 जनवरी को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत तथा जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने इस मामले पर बड़ा फैसला सुनाया। वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह द्वारा अदालत को बताया गया कि, मध्यप्रदेश सिविल जज भर्ती नियम परीक्षा, नियम 1994 और अनुच्छेद 335 का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 335 के तहत प्राप्त अंको में छूट दिए जाने का प्रावधान है।

अदालत के सामने दलील दी गई कि, रिजर्व कैटेगिरी को छूट नहीं दी गई। यह संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 335 का उल्लंघन है। अदालत ने दलीलों को सही मानते हुए मध्यप्रदेश सिविल जज भर्ती परीक्षा पर स्टे लगा दिया है।

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