हूटर के खिलाफ मुहिम: BJP पार्षद की गाड़ी का कटा चालान, पुलिस ने जोड़े हाथ, बृजला सचान बोलीं - जनप्रतिनिधि का अपमान गलत

मध्य प्रदेश। भोपाल के वार्ड - 31 की भाजपा पार्षद और जोन - 7 की अध्यक्ष बृजला सचान की गाड़ी का चालान काटा गया है। चालन काटते हुए पार्षद बृजला सचान और महिला पुलिस अधिकारी के बीच बहस हो गई। इस विवाद का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें पुलिस अधिकारी चालान कटाने के लिए भाजपा पार्षद से हाथ जोड़ते नजर आ रहीं हैं।
मामला भोपाल के एमपी नगर का है। भाजपा पार्षद की गाड़ी का चालान उस समय काटा गया जब वे एक मीटिंग में शामिल होने के लिए हूटर लगी गाड़ी में बैठकर जा रहीं थीं। इन दिनों भोपाल में यातायात पुलिस उन गाड़ियों का चालान काट रही है जिन पर हूटर अवैध रूप से लगाए गए हैं।
इसी कड़ी में भोपाल नगर निगम जोन 7 की अध्यक्ष एवं वार्ड क्रमांक 31 की पार्षद बृजला सचान की गाड़ी का चालान बनाया गया है। इस मामले का एक वीडियो सामने आया है जिसमें भाजपा पार्षद कार्रवाई रोकने के लिए यहां वहां फोन घुमाते हुए नजर आ रहीं हैं। जानकारी के अनुसार, ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने भी किसी की नहीं सुनी और आखिर में पार्षद का चालान काट दिया गया।
इस वीडियो के सामने आने पर पार्षद बृजला संचान ने कहा कि, 'हम सरकार के निर्णय को स्वीकार करते हैं। हम उन्हें सहयोग भी दे रहे थे। मैं उसी दिन हूटर निकलवाने जा रही थी क्योंकि उसी दिन मुझे पता चला कि, हूटर निकलवाए जा रहे हैं। उस अधिकारी ने बेवजह की बहस और बदतमीजी की। हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। हम जोन के अध्यक्ष हैं। सरकार का निर्णय हमें स्वीकार है।'
महिला पुलिस अधिकारी से बहस के सवाल पर पार्षद बृजला सचान ने कहा कि, 'मैंने कोई बहस नहीं की। मैंने बस इतना कहा था कि, अगर चालान बनता है तो आप काट दीजिये। मैं मेयर साहब के साथ मीटिंग में जा रही थी। मैंने मेयर से बात करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, 'आप हमारी हर किसी से बात मत कराइए।' मेयर हर किसी नहीं होता। वे हमारे प्रदेश की महामंत्री हैं अगर वे (पुलिस) उन्हें इस शब्द से संबोधित कर रहीं हैं तो यह गलत है। चुने गए जनप्रनिधियों का इस तरह से अपमान करना गलत है। मैंने कोई बहस नहीं की। मैंने बस इतना कहा कि, चालान बनता है तो काट दीजिए।'
निजी वाहनों में हूटर, फ्लेश लाईट, VIP स्टीकर और गलत नम्बर प्लेट का दुरूपयोग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के विरुद्ध निजी वाहनों में हूटर, फ्लेश लाईट (लाल, पीली, नीली बत्ती), वाहन पर VIP स्टीकर चस्पा करना और गलत नम्बर प्लेट के मामले कुछ समय से लगातार बढ़ते जा रहे है।
कुछ दिन पहले एक जिले में VIP भ्रमण के दौरान ऐसा ही एक अनाधिकृत वाहन पकड़ा गया था। जिस पर बीनएएस एवं मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबध्द किया गया था। इसके बाद से ट्रैफिक पुलिस एक्शन में है।
भारत में निजी वाहन पर "हूटर" (एक तेज आवाज वाला, गैर-मानक कार हॉर्न) का उपयोग करना मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार अवैध माना जाता है। केवल विशिष्ट अधिकृत वाहनों जैसे एम्बुलेंस या पुलिस कारों में ही हूटर लगाने की अनुमति है।