MP News: Bhopal में भीख देने पर दर्ज हुई पहली FIR, कलेक्टर ने आदेश जारी कर लगाई थी रोक

Bhopal में भीख देने पर दर्ज हुई पहली FIR, कलेक्टर ने आदेश जारी कर लगाई थी रोक
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Bhopal में भीख देने पर दर्ज हुई पहली FIR

MP News : मध्य प्रदेश। भोपाल में भीख देने पर समाजसेवी की शिकायत पर पहली एफआईआर दर्ज हुई है। इंदौर की राह पर भोपाल में भी कलेक्टर के आदेश के बाद भीख मांगने और देने पर रोक लगा दी गई थी। भीख मांगने कर देने पर एफआईआर होने की बात भी कही गई थी। अब जानकारी सामने आई है कि, भोपाल में भीख देने पर पहली एफआईआर दर्ज हो गई है।

बताया जा रहा है कि, भोपाल के एमपी नगर थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। मिनी लोडिंग वाहन ने एक भिखारी को भीख दी थी। मामला एमपी नगर के बोर्ड ऑफिस चौराहे का था। यहां अक्सर लोग भीख मांगते देखे जाते हैं। कलेक्टर के आदेश के बाद भीख मांगना और भीख देना अपराध है।

जानकारी के अनुसार किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भीख देने और मांगने पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए डिजिटल साक्ष्य जैसे फोटो या वीडियो जरुरी है। कई समाजसेवी संगठन कलेक्टर के आदेश के बाद भिखारीमुक्त भोपाल के लिए योगदान दे रहीं हैं। इसी के तहत जब एक मिनी लोडिंग वाहन से एक भिखारी को भीख दी गई तो इस घटना का फोटो और वीडियो थाने में दिया गया। शिकायत सही पाए जाने पर थाने दर्ज कर ली गई।

भोपाल के पहले इंदौर में भी भीख मांगने और देने पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश कलेक्टर द्वारा निकाला गया था। वहां भी भीख देने पर पुलिस एफआईआर दर्ज की थी। इसी तरह की पहल भोपाल में भी की गई। यहां भिखारियों के पुनर्वास के लिए आश्रय स्थल भी बनाए गए हैं हालांकि आश्रय स्थल में या तो भिखारी जा ही नहीं रहे या वहां भिखारी के नाम पर आश्रम के कुछ लोगों को रखा गया है।

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