हाईकोर्ट ने अब इस मामले में शिवराज सरकार को दिया नोटिस
जबलपुर। हाईकोर्ट ने शराब ठेकेदारो की याचिका पर सुनवाई करते हुए शिवराज सरकार को नोटिस थमाया है। वही ठेकेदारों को अग्रिम राहत देते हुए कहा याचिका के लंबित रहने तक ठेकेदारों के खिलाफ कोई सख्त कारवाई न की जाए। इसके बाद कोर्ट ने केस की सुनवाई बुधवार तक के लिए टाल दिया।
दरअसल, हाईकोर्ट में आज मुख्य याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने कहा की ठेकेदारों के खिलाफ याचिका के लंबित रहने तक कोई सख्त कारवाई न की जाए। साथ ही पिछली सुनवाई के बाद दी गई अंडरटेकिंग के बाद भी ठेकेदारों पर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। ठेकेदारों को नोटिस देना कोर्ट ने अवमानना माना है। जिन ठेके दारों को सरकार की नई नीतियाँ एवं शर्ते मंजूर है। उन्हें तीन दिन में एफिडेविट प्रस्तुत करना होगा। सरकार को दिए गए नोटिस में कल तक जवाब तलब किया है। नोटिस में कहा गया है तब तक शराब ठेकेदारों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न की जाए। मामले की सुनवाई मंगलवार 3 जून को भी होगी।