MP News: इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट के खिलाफ लगी याचिका पर हाइकोर्ट ने जारी किया नोटिस, इस वजह से अदालत पहुंचा मामला

इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट के खिलाफ लगी याचिका पर हाइकोर्ट ने जारी किया नोटिस, इस वजह से अदालत पहुंचा मामला
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इंदौर। मेट्रो ट्रेन को शहर में चलाने के विरूद्ध पिछले दिनों हाईकोर्ट की डबल बेंच में जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट प्रबंधन, कलेक्टरव निगमायुक्त इंदौर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

दरअसल एक जनहित याचिका संस्था विकास मित्र दृष्टि-2050 के किशोर कोडवानी की और से हाईकोर्ट में दायर की गई थी। याचिका में मेट्रो ट्रेन के शहर के बीच से निकलने पर अंडरग्राउंड ट्रेक निर्माण से शहर के हैरिटेज के प्रभावित होनेव भूजल संरचना बिगड़ने को लेकर सवाल किए गए है। साथ ही मेट्रो प्रोजेक्ट का नक्शा भी हाईकोर्ट में पेश कर कोर्ट को बताया गया कि प्रोजेक्ट के कारण करीब 10 हजार घर प्रभावित होंगे।

याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि मेट्रो प्रोजेक्ट का एमजी रोड पर अंडरग्राउंड व उसका एलिवेटेड होना शहर के लिए घातक होगा। राजबाड़ा, गांधी हॉल इत्यादि हेरिटेज बिल्ंिडग है व इनके आसपास 300 मीटर तक कोई भी निर्माण किया जाना नियमों के विरूद्ध होगा, क्योंकि ऐतिहासिक धरोहर से 100 मीटर परिधि में एक फीट मिट्टी खोदना व उसके बाद 200 मीटर उत्खनन व निर्माण प्रतिबंधित है।

मेट्रो रूट पर 33 धरोहर स्थित है। याचिका में यह भी कहा गया है कि मेट्रो के टेंडर, नोटिफिकेशन व अधिग्रहण की प्रक्रिया में प्रक्रिया नियम विरूद्ध अपनाई गई है। याचिका में बताया गया कि प्रत्येक जिले की विकास योजनाओं के प्रस्ताव व स्वीकृति हेतु म.प्र. जिला योजना समिति अधिनियम 1995 लागू किया गया है। समिति ने मेट्रो रेल के किसी भी तरह के प्रस्ताव व योजना को स्वीकृति नहीं दी है।

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