भोपाल: पुलिस की तरह PHQ में जांच एजेंसियों को भी देनी होगी गिरफ्तारी की जानकारी, लोकायुक्त, EOW और STF भी बाधित

भोपाल। पुलिस की तरह अब अलग - अलग जांच एजेंसियों को गिरफ्तारी की जानकारी पुलिस हेड क्वाटर (PHQ) में देनी होगी। इस संबंध में जारी आदेश का मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन हो गया है। आदेश में कहा गया है कि, राज्य के समस्त पुलिस थानों के अतिरिक्त विभिन्न जिलों में स्थित आर्थिक अपराध अनुसंधान प्रकोष्ठ, लोकायुक्त संगठन, नारकोटिक्स विंग, अपराध अनुसंधान विभाग, स्पेशल टॉस्क फोर्स, सायबर सेल को आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में रखे जाने की जानकारी PHQ को देनी होगी।
जानकारी के अनुसार, अब तक इन 6 एजेंसियों के द्वारा गिरफ्तारी के संबंध में कोई जानकारी पुलिस हेड क्वाटर में साझा नहीं की जाती थी। इसके विपरीत विभिन्न थानों की पुलिस गिरफ्तारी से जुड़ी जानकारी PHQ को देती थी।
इस आदेश के मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन के बाद जांच एजेंसियां आरोपी की गिरफ्तारी की जानकारी PHQ से साझा करने के लिए बाध्य हो जाएंगी।