MP News: क्या निर्मला सप्रे की विधायकी जाएगी? उमंग सिंघार की याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई
क्या निर्मला सप्रे की विधायकी जाएगी? उमंग सिंघार की याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई
MP News : मध्यप्रदेश। बीना विधायक निर्मला सप्रे की विधायकी पर खतरा मंडरा रहा है। कांग्रेस नेता और मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने हाई कोर्ट में उनके खिलाफ याचिका लगाई थी। इस मामले की सोमवार को सुनवाई हाई कोर्ट में होगी।
उमंग सिंघार ने अदालत में याचिका लगाकर निर्मला सप्रे की याचिका निरस्त करने की मांग की है। इस याचिका की सुनवाई जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की सिंगल जज बेंच करेगी। कांग्रेस का कहना है कि, निर्मला सप्रे ने कांग्रेस की सदस्यता त्याग कर भाजपा की सदस्य्ता ले ली थी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निर्मला सप्रे को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई थी। निर्मला सप्रे बीते दिनों भाजपा के कार्यक्रम में भी शामिल हुई थी। इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें विधानसभा में अपने साथ बैठाने से इंकार कर दिया था।
विधानसभा अध्यक्ष ने नहीं दिया कोई फैसला :
निर्मला सप्रे की सदस्यता निरस्त करने के लिए कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा था। विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस की याचिका पर कोई फैसला नहीं दिया था। इसके बाद कांग्रेस ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
शीतकालीन सत्र से पहले फैसले की मांग :
बता दें कि, विधानसभा का शीतकालीन सत्र जल्द ही शुरू होने वाला है। इसके पहले कांग्रेस ने निर्मला स्प्रे की विधायकी रद्द करने की मांग की है। कांग्रेस ने दलबदल कानून के तहत निर्मला सप्रे पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि, अनुसूची 10 के तहत अगर कोई विधायक दल बदलता है तो उसकी सदस्यता निरस्त होती है। निर्मला सप्रे पर भी इसी के तहत कार्रवाई हो।