MP News: रेप के आरोपी डिप्टी कलेक्टर राजेश सोरते को बड़ी राहत, इंदौर हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की मंजूर

Indore High Court
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MP News : मध्यप्रदेश। डिप्टी कलेक्टर राजेश सोरते को इंदौर हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने राजेश सोरते की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। डिप्टी कलेक्टर राजेश सोरते पर उनकी महिला कलीग ने रेप का आरोप लगाया था। पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। बीते कई दिनों से राजेश सोरते छुट्टी पर थे।

राजेश सोरते पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए थे। महिला की शिकायत पर एसडीओपी ने जांच की। इसके बाद भोपाल कलेक्ट्रेट में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया। राजगढ़ के पचोर थाने में डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था।

डिप्टी कलेक्टर राजेश सोरते पर उन्हीं के साथ काम कर चुकी एक महिला कर्मचारी ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। महिला का आरोप था कि, तहसीलदार रहते हुए राजेश सोरते ने उससे शादी का वादा किया था और संबंध बनाए। कुछ समय बाद राजेश सोरते वादे से पलट गए और उसके बाद महिला ने राजेश सोरते के खिलाफ मामला दर्ज कराया।

पीड़ित महिला ने राजगढ़ के पचोर थाने में डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। महिला की शिकायत पर ई - एफआईआर दर्ज की गई है। एसपी राजगढ़ ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। पचोर थाना प्रभारी मामले की जांच में जुट गए हैं।

आरोपों के बाद डिप्टी कलेक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए थे। इसके बाद उन्होंने अदालत में जमानत याचिका लगाई थी। अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली है जिसके बाद अब उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि मामले की जांच जारी रखेगी।

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