MP हाईकोर्ट से वक्फ बोर्ड को झटका: बिना दान निजी जमीन को अपनी घोषित करने पर कोर्ट ने मांगा जवाब...

बिना दान निजी जमीन को अपनी घोषित करने पर कोर्ट ने मांगा जवाब...
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MP News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड को एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड द्वारा जमीन के अधिग्रहण पर रोक लगाई है। मामला रीवा की एक निजी जमीन और उस पर बनी दरगाह से जुड़ा है, जिस पर वक्फ बोर्ड ने मालिकाना हक जताया था। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में दावा किया कि जमीन उनके परिवार ने कभी दान नहीं की थी। वक्फ बोर्ड ने केवल रजिस्टर में एंट्री करके इसे अपनी संपत्ति घोषित कर लिया था।

रीवा के अमहिया निवासी हाजी मोहम्मद अली ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उनके वकील सुशील त्रिपाठी ने बताया कि याचिका में तर्क दिया गया कि लगभग 100 साल पहले याचिकाकर्ता के दादा, स्वर्गीय अब्दुल मन्नान ने अपने पूर्वज हाजी सैयद ज़हूर अली शाह की याद में दरगाह का निर्माण कराया था। हालांकि, वक्फ बोर्ड ने बिना किसी सूचना या सुनवाई का अवसर दिए इस संपत्ति को अपनी घोषित कर लिया।

हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट ने मामले की सुनवाई करते हुए वक्फ बोर्ड की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से जवाब तलब किया है और निर्देश दिया है कि फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखी जाए। इस मामले की अगली सुनवाई फरवरी में होगी।

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