अब ओडिशा में एंट्री करने के लिए कराना होगा कोरोना टेस्ट : HC

अब ओडिशा में एंट्री करने के लिए कराना होगा कोरोना टेस्ट : HC
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भुवनेश्वर। लॉकडाउन के बाद दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को ओडिशा सरकार वापस आ रही है। इसी बीच हाई कोर्ट ने नवीन पटनायक सरकार को अहम निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ उन्हें मजदूरों को राज्य में लाया जाए जो कोरोना वायरस निगेटिव हों।

हाई कोर्ट में नारायण चंद्र जेना नाम के एक व्यक्ति ने पीआईएल दायर की थी। पीआईएल में मांग की गई थी कि कोविड-19 के मामलों को देखते हुए राज्य में सिर्फ कोरोना निगेटिव को ही प्रवेश दिया जाए। हाई कोर्ट ने इस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की। हाई कोर्ट ने कहा, 'राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि जो भी प्रवासी ओडिशा आना चाहते हैं, उन्हें यहां लाने से पहले उनकी कोरोना वायरस की जांच कराएं और जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही उन्हें यहां लाया जाए।'

वरिष्ठ अधिवक्ता बुद्धदेव ने बताया कि यह आदेश सिर्फ उन लोगों के लिए दिया गया है जो दूसरे राज्यों से ओडिशा आना चाहते हैं। राज्य सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में कहा गया है कि ट्रेन में जांच के बाद ही प्रवासियों को बैठाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जो भी केंद्र के नियम हैं, उनका पालन किया जा रहा है।

बता दें कि गुरुवार को ओडिशा में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। गुरुवार को यहां 34 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले। नए मामले सामने आने के बाद अब यहां कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 219 हो गई है। नए मामलों में एक को छोड़कर बाकी सभी पॉजिटिव ऐसे हैं जो हाल ही में सूरत से लौटे हैं।

प्रशासन ने अब सूरत से आने वाले बसों को प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इधर ओडिशा सरकार ने भी कहा है कि गुजरात, महाराष्ट्र और केरल से बहरामपुर आने वाले प्रवासियों को संस्थान में ही क्वारंटीन किया जाएगा। किसी को भी अब होम क्वारंटीन में नहीं भेजा जाएगा।

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