राजस्थान स्पीकर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार सुबह 11 बजे सुनवाई

राजस्थान स्पीकर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार सुबह 11 बजे सुनवाई
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नई दिल्ली। राजस्थान के पूर्व उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट के गुट की याचिका पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी पर सोमवार सुबह 11 बजे सुनवाई होगी। राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने शिकायत की थी कि हाई कोर्ट का आदेश उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच सोमवार सुबह 11 बजे सुनवाई करेगी। राजस्थान हाई कोर्ट ने सचिन पायलट समेत 19 बागी विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा भेजे गए अयोग्यता के नोटिसों पर यथास्थिति बरकरार रखने का शुक्रवार को आदेश दिया था।

विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी द्वारा शिकायत दिए जाने के बाद इन विधायकों को 14 जुलाई को नोटिस जारी किया था। कांग्रेस ने शिकायत में कहा था कि विधायकों ने पिछले हफ्ते बुलाई गई कांग्रेस विधायक दल की दो बैठकों के लिए जारी व्हिप का उल्लंघन किया।

विधानसभा अध्यक्ष की ओर से पेश वकील ने कहा था कि रिट याचिका को स्वीकार कर लिया गया है और अदालत ने 14 जुलाई को जारी नोटिसों पर यथास्थिति का आदेश दिया है। इस मामले को अब उचित समय पर सुना जाएगा। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि रिट याचिका सुनवाई योग्य है और याचिकाकर्ताओं की तीन याचिकाओं के आधार पर इसे स्वीकार किया गया है।

गौरतलब है कि राजस्थान में सियासी घमासान बीते दिनों उस समय शुरू हुआ था, जब तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने साथी विधायकों के साथ अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत कर दी थी। इसके बाद कांग्रेस ने सचिन पायलट को उप-मुख्यमंत्री पद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया था। वहीं, दो मंत्रियों को भी उनके पद से हटा दिया गया था।

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