छत्तीसगढ़ सरकार को लगा झटका, हाई कोर्ट ने मीसाबंदियों के हक में दिया निर्णय
रायपुर। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार को मीसाबंदियों की पेंशन रोके जाने के मामले में तगड़ा झटका लगा है । बिलासपुर हाई कोर्ट ने मीसाबंदियों को पेंशन की सुविधा देने का आदेश सुनाया है।
मंगलवार को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने मीसाबंदियों को बड़ी राहत दी। इससे पहले सिंगल बेंच ने भी मीसाबंदियों को राहत दी थी। उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार ने डबल बेंच में अपील की थी। बीते दिनों बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था ।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले के खिलाफ मीसाबंदियों के पेंशन भुगतान की मांग को लेकर अधिवक्ता रणवीर सिंह मरहास सहित अन्य वकीलों ने हाई कोर्ट में अलग-अलग 40 याचिकाएं दायर की थीं। याचिकाकर्ताओं ने पेंशन रोके जाने के कारण भरण-पोषण की समस्या का हवाला देते हुए पेंशन व्यवस्था को नियमित रखने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शासन के 2020 में जारी नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए 2008 के सम्मान निधि अब फिर से लागू के आदेश दिए हैं । छत्तीसगढ़ सरकार ने भौतिक सत्यापन और समीक्षा के नाम पर 2019 से मीसाबंदियों की पेंशन पर रोक लगा दी थी ।