कंगना रनौट को मिली गिरफ्तारी से छूट, सुनवाई 25 जनवरी तक स्थगित

कंगना रनौट को मिली गिरफ्तारी से छूट, सुनवाई 25 जनवरी तक स्थगित
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मुंबई। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को सिख समुदाय के विरुद्ध की गई विवादित पोस्ट मामले में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तारी न करने का आश्वासन हाईकोर्ट को दिया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 25 जनवरी तक स्थगित कर दी है।

जानकारी के अनुसार कंगना रनौत के विरुद्ध सिख समाज की ओर से खार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया गया है। इस मामले को रद्द किए जाने के लिए कंगना रनौत ने हाईकोर्ट में वकील रिजवान सिद्दीकी के मार्फत याचिका दाखिल की है। इस मामले की सुनवाई सोमवार को जज नितीन जामदार व जज सारंग कोतवाल के समक्ष हो रही थी। कंगना रनौत के वकील रिजवान सिद्दीकी ने कहा कि कंगना रनौत ने 21 नवंबर को इंस्टाग्राम के माध्यम से जो पोस्ट वायरल किया है, इस कोई मामला नहीं बनता है।

इस मामले में पुलिस ने कंगना रनौत को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के लिए समन जारी किया है, लेकिन कंगना रनौत गिरफ्तारी के डर से पुलिस स्टेशन में नहीं गई। रिजवान सिद्दीक ने कहा कि मामला अनायास व गलत भावना के आधार पर दर्ज किया गया है, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए। इसके बाद सरकारी वकील अरुना पई ने कहा सिख समाज की ओर दर्ज करवाए गए मामले में पुलिस ने कंगना रनौत को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने पूछताछ में सहयोग नहीं किया। इस मामले की छानबीन आवश्यक है।

अरुना पई ने कहा कि इस मामले में सजा का प्रावधान सिर्फ 3 साल तक का है, इसलिए गिरफ्तारी जरुरी नहीं है। अरुना पई ने कहा कि मुंबई पुलिस का कंगना रनौत को गिरफ्तार नहीं करने वाली है। इसके बाद रिजवान सिद्दीकी ने कहा कि इस मामले में सुनवाई के लिए कंगना रनौत 22 दिसंबर को पूछताछ के लिए उपस्थित होंगी। इस मामले में दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 25 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है।

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