विक्टोरिया गौरी बनी मद्रास हाईकोर्ट की जज, SC ने रद्द की नियुक्ति के खिलाफ याचिका
चेन्नई। अधिवक्ता विक्टोरिया गौरी ने मंगलवार को मद्रास हाई कोर्ट में अतिरिक्त जज के रूप में शपथ ली। मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी राजा ने उन्हें शपथ दिलाई। विक्टोरिया गौरी के अतिरिक्त चार अन्य जजों ने मद्रास हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने वकील विक्टोरिया गौरी को मद्रास हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया।आज इस मामले पर सुबह नौ बजे चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष सुनवाई होनी थी। लेकिन बाद में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई की बेंच के समक्ष साढ़े दस बजे के लिए लिस्ट की गई।गौरी की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका में ईसाई और इस्लाम धर्म को लेकर उनके पुराने आपत्तिजनक बयानों का हवाला दिया गया था। याचिका में ईसाई और इस्लाम धर्म को लेकर विक्टोरिया गौरी के पुराने आपत्तिजनक बयानों का हवाला देते हुए आरोप लगाया गया था कि उन्होंने बयान में धर्म परिवर्तन, लव जिहाद के मामलों में दोनों धर्मों को बराबर रूप से खतरनाक करार दिया था। आरोप था कि गौरी बीजेपी महिला मोर्चा की नेता हैं।
बता दें कि केंद्र सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट में अतिरिक्त जज के रूप में अधिवक्ता विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति को अधिसूचित किया था। विक्टोरिया गौरी के पुराने बयानों और उनकी राजनीतिक भूमिका को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ही विक्टोरिया गौरी की जज के तौर पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।