UP News: ACP मोहसिन खान को इलाहबाद हाई कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक ; हिन्दू संगठन बोले - लव जिहाद का मामला
ACP Mohsin Khan Sexual Harassment Case : उत्तरप्रदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्रा के यौन शोषण मामले में कानपुर में तैनात रहे ACP मोहसिन खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही दर्ज मुकदमे में SIT द्वारा की जा रही अग्रिम कार्रवाई / विवेचना पर भी रोक लगा दी है। इससे गुस्साए हिन्दू संगठनों ने आईपीएस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिन्दू संगठनों ने इस मामले को लव जिहाद बताकर मोहसिन खान की गिरफ्तारी की मांग की है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई के बाद जस्टिस सांगवान और जस्टिस इदरीसी ने ACP मोहसिन खाँ की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के साथ ही उन के ख़िलाफ दर्ज मुकदमे में अग्रिम कार्रवाई विवेचना न किये जाने का भी आदेश दिया है।
इधर हिन्दू संगठन मोहसिन पर लव जेहाद का आरोप लगा गिरफ़्तारी की मांग कर रहे थे उधर अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इससे तमाम हिन्दू संगठन आक्रोशित हैं।
क्या है मामला :
आरोपी एसीपी ने ‘साइबर क्राइम और क्रिमिनोलॉजी’ में पीएचडी करने के लिए पांच महीने पहले आईआईटी कानपुर में एडमिशन लिया था। इस दौरान, उन्होंने कथित तौर पर पीएचडी स्टूडेंट से शादी का वादा करके उससे संबंध बनाए। पीड़िता का आरोप है कि एसीपी ने अपनी पहली पत्नी को तलाक देने के बाद उससे शादी करने का वादा किया था लेकिन जब अधिकारी ने इनकार कर दिया, तो पीड़िता ने धोखाधड़ी और यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज कराई।
डिप्टी कमिश्नर अंकिता शर्मा और एसीपी अर्चना सिंह ने पीड़िता से मिलने और उसके दावों की पुष्टि करने के लिए सादे कपड़ों में आईआईटी परिसर का दौरा किया। एक अधिकारी ने बताया था कि, ‘प्रथम दृष्टया, एसीपी के खिलाफ आरोप विश्वसनीय लगते हैं। नतीजतन, उन्हें अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए शहर से बाहर ट्रांसफर कर दिया गया है।