बड़ी खबर: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए संभल मस्जिद की रंगाई-पुताई का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए संभल मस्जिद की रंगाई-पुताई का आदेश
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संभल हिंसा मामले की SIT जांच के लिए याचिका दाखिल

उत्तरप्रदेश। संभल मस्जिद को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल मस्जिद की रंगाई-पुताई का आदेश दिया है। 3 सदस्यीय कमेटी की निगरानी में संभल मस्जिद की रंगाई-पुताई होगी।

हाईकोर्ट ने कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। कमेटी में ASI, वैज्ञानिक और प्रशासन के अधिकारी होंगे शामिल। आज, 27 फरवरी को ही मस्जिद परिसर का निरीक्षण होगा। बिना नुकसान पहुंचाए रंगाई पर होगी। कल, 28 फरवरी को सुबह 10 बजे हाईकोर्ट में डिटेल रिपोर्ट पेश होगी।

सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है मामला :

संभल मस्जिद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी। स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है था कि, विवादित कुआं मस्जिद के बाहर स्थित है और सार्वजनिक संपत्ति पर है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि, याचिकाकर्ता- शाही जामा मस्जिद समिति ने भ्रामक तस्वीरों के साथ कुएं के स्थान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, ताकि यह दिखाया जा सके कि विवादित कुआं मस्जिद के परिसर में आता है।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी थी, जब शाही जामा मस्जिद ने एक आवेदन (आईए) दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार, क्षेत्र में प्राचीन कुओं को पुनर्जीवित करने के अपने प्रयासों में, मस्जिद के भीतर स्थित एक कुएं में धार्मिक अनुष्ठान कर रही थी। मस्जिद समिति ने तर्क दिया था कि इससे संभावित रूप से हिंसा भड़क सकती है।

क्या है मामला :

दरअसल, संभल की जामा मस्जिद को लेकर हिन्दू संगठनों ने दावा किया था कि, यह हरिहर मंदिर है। इसके बाद मस्जिद में एएसआई सर्वे के आदेश दिए गए थे। सर्वे आदेश के बाद जब एएसआई की टीम पहुंची तो मामला गरमा गया। इसके बाद टीम दूसरी बार भी मस्जिद में सर्वे करने पहुंची थी। इस बाद संभल में दंगा भड़क गया। इस दंगे में कई लोगों की मौत हो गई। यह मामला अब अदालत में है। प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट से जुड़े केस के चलते मामला अदालत में रुका हुआ है।

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