बीजेपी नेता पर लव जिहाद का आरोप: ताबिश ने विशाल बनकर हिंदू लड़की से की शादी, इस्लाम न कबूलने पर दी जान से मारने की धमकी…
नोएडा, उत्तर प्रदेश: नोएडा से हाल ही में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य ताबिश असगर पर फर्जी पहचान से शादी करने और हिंदू महिला पर इस्लाम कबूल करने का दबाव डालने का आरोप लगा है।
पीड़िता की शिकायत के आधार पर नोएडा पुलिस ने ताबिश के खिलाफ धारा 323, 313, 506 और उत्तर प्रदेश धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया है।
कैसे हुआ खुलासा?
पीड़िता ने बताया कि 4 साल पहले फेसबुक के जरिए उसकी मुलाकात एक युवक से हुई थी, जिसने खुद को "विशाल राणा" बताया और हिंदू राजपूत जाति का सदस्य होने का दावा किया। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और 20 दिसंबर 2021 को उनकी सगाई हुई। इस दौरान ताबिश का भाई भी "वासू राणा" के नाम से मौजूद था।
22 फरवरी 2023 को गाजियाबाद के एक मैरिज लॉन में हिंदू रीति-रिवाज से दोनों की शादी हुई, जिसमें पीड़िता के परिवार और रिश्तेदार भी शामिल हुए। लेकिन बाद में जब कोर्ट मैरिज के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट गए, तो कागजात देखने पर पीड़िता को पता चला कि "विशाल राणा" असल में ताबिश असगर है।
इसी दौरान यह भी खुलासा हुआ कि "वासू राणा" दरअसल ताबिश का भाई वसीम है।
धर्मांतरण और हिंसा का आरोप
शादी के कुछ समय बाद ताबिश ने पीड़िता पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब उसने इनकार किया, तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई।
फरवरी 2024 में पीड़िता गर्भवती हुई, लेकिन ताबिश ने जबरदस्ती उसका गर्भपात करवा दिया। परेशान होकर पीड़िता अपने मायके चली गई।
18 नवंबर 2024 को ताबिश पीड़िता को घुमाने के बहाने उत्तराखंड के रामनगर ले गया। वहां उसने कथित तौर पर पीड़िता को पहाड़ से धक्का देकर मारने की कोशिश की। बचाव के दौरान दोनों के बीच हाथापाई हुई, जिसमें पीड़िता के हाथों में चोट लग गई।
पुलिस कार्रवाई और मामला दर्ज
3 दिसंबर 2024 को पीड़िता ने नोएडा के थाना सेक्टर 113 में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने ताबिश को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया।
ताबिश पर आरोप है कि उसने पीड़िता को धोखे में रखकर शादी की, धर्म परिवर्तन का दबाव डाला और लिव-इन रिलेशनशिप के कागजात तैयार किए।
कानूनी प्रावधान
ताबिश के खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है, उनमें शामिल हैं:
- धारा 323: जानबूझकर चोट पहुंचाना
- धारा 313: महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराना
- धारा 506: आपराधिक धमकी देना
- धर्मांतरण विरोधी कानून: जबरन धर्म परिवर्तन कराना
पुलिस जांच जारी है और जल्द ही मामले से जुड़े और तथ्य सामने आ सकते हैं। अगर आरोप साबित होते हैं, तो ताबिश को गंभीर सजा हो सकती है।