Hathras Stampede Case: हाथरस भगदड़ मामले पर हाई कोर्ट का सवाल - हादसे का जिम्मेदार कौन?

हाथरस भगदड़ मामले पर हाई कोर्ट का सवाल - हादसे का जिम्मेदार कौन?
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Hathras Stampede

Hathras Stampede Case : उत्तरप्रदेश। हाथरस भगदड़ मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सवाल किया है कि, इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है? 2 जुलाई 2024 को हाथरस में हुई भगदड़ के चलते 121 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने तत्कालीन डीएम और एसएसपी को 15 जनवरी तक हलफनामे के साथ तलब किया है।

अदालत ने भगदड़ मामले में आरोपी बनाई गई मंजू देवी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि, इस हादसे का का जिम्मेदार कौन है? बदइंतजामी के लिए क्यों न आपकी जिम्मेदारी तय की जाए। जस्टिस शेखर यादव ने हलफनामे के साथ तत्कालीन डीएम और एसएसपी को पेश होने के आदेश दिए हैं।

जिस समय हाथरस में यह भगदड़ हुई थी उस समय डीएम आशीष कुमार और एसएसपी निपुण अग्रवाल थे। दोनों अधिकारियों को हलफनामे के साथ अदालत में 15 जनवरी तक पेश होना होगा।

अदालत ने हाथरस भगदड़ कांड से सीख लेते हुए महाकुंभ मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के आदेश भी दिए हैं। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि, महाकुम्भ मेले के लिए केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम कर रहे हैं लेकिन अप्रिय घटना हो सकती है। पुलिस - प्रशासन को व्यवस्था देखनी होगी।

श्रद्धा और विशवास में भीड़ आपा खो बैठती है :

जस्टिस शेखर यादव ने नाराजगी जताते हुए कहा कि, पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। गरीब और अनपढ़ लोगों की भीड़ श्रद्धा और विशवास में भीड़ आपा खो बैठती है। आयोजकों द्वारा सही इंतजाम नहीं किए जाते। प्रशासन की जिम्मेदारी तय होनी ही चाहिए।

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