लखनऊ: आज शाम तक नहीं दिया संपत्ति का ब्यौरा तो रुक जाएगा UP पुलिस के कर्मियों का वेतन
आज शाम तक नहीं दिया संपत्ति का ब्यौरा तो रुक जाएगा UP पुलिस के कर्मियों का वेतन
लखनऊ। उत्तरप्रदेश पुलिस के कई कर्मियों का वेतन रुक सकता है। शासन द्वारा पुलिस कर्मियों को संपत्ति का ब्यौरा देने के आदेश दिए गए थे। आज (15 जनवरी) शाम तक संपत्ति का ब्योरा न देने वाले कर्मियों का वेतन तो होल्ड किया ही जाएगा साथ ही साथ उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
डीजीपी मुख्यालय द्वारा भी इसे लेकर आदेश जारी किया गया है। पुलिस कर्मियों को 2024 में अर्जित चल - अचल संपत्ति का ब्यौरा देने के आदेश दिए गए हैं। मानव संपदा पोर्टल पर कर्मियों को यह जानकारी देनी है।
डीजीपी मुख्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार पुलिस कर्मियों को 15 जनवरी तक संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। इस संबंध में सभी जिलों को आदेश भेजे गए थे। डीजीपी की ओर से कम पुलिस कर्मियों द्वारा संपत्ति का ब्यौरा दिए जाने पर नाराजगी जताई गई है।
डीजीपी मुख्यालय की ओर से यह चेतावनी भी दी गई है कि, यदि समय पर संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया गया तो UP सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के तहत एक्शन लिया जाएगा। आदेश का पालन न करने वाले पुलिस कर्मियों का जनवरी माह का वेतन रोक लिया जाएगा।