उन्नाव रेप केस: पूर्व BJP नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

पूर्व BJP नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
X

उत्तरप्रदेश। उन्नाव रेप केस मामले में पूर्व BJP नेता कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने अंतरिम जमानत दी है। जानकारी के अनुसार मेडिकल आधार पर कुलदीप सिंह सेंगर को दो हफ्ते की अंतरिम जमानत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सेंगर को एम्स नई दिल्ली में भर्ती कराया जाएगा। चिकित्सा अधीक्षक अदालत को सुझाव देंगे कि, क्या उनका इलाज AIIMS में संभव है।

रेप के आरोपों के बाद कुलदीप सिंह सेंगर को भाजपा द्वारा निष्कासित कर दिया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें आज बड़ी राहत दी है। सेंगर को लेकर ऐसा दावा किया जा रहा है कि वह मधुमेह, मोतियाबिंद, रेटिना संबंधी समस्या और अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं।

बता दें, कुलदीप सिंह सेंगर ने बीमारियों का हलावा देते हुए जमानत याचिका दाखिल की थी। उन्होंने अपनी बीमारियों को लेकर कोर्ट से अनुरोध किया था कि इलाज नहीं मिल पाने की वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही हैं। ऐसे में उन्हें अपने बीमारियों के इलाज के लिए जमनत दी जाए। अदालत ने अब उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया है।

कुलदीप सेंगर पर रेप का आरोप :

बता दें कि, कुलदीप सेंगर से जुड़ा यह मामला साल 2017 का है। यह मामला तब सामने आया जब पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। 13 मार्च 2020 को निचली अदालत ने पीड़िता के पिता की मौत के मामले में सेंगर को दोषी मानते हुए दस साल की सजा और दस लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था।

Tags

Next Story