UP News: हाईकोर्ट ने विशेष सचिव को सुनाई सजा, टीचर की 10 महीने की सैलरी रोकने पर लगाई फटकार

हाईकोर्ट ने विशेष सचिव को सुनाई सजा, टीचर की 10 महीने की सैलरी रोकने पर लगाई फटकार
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प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट ने एक सरकारी अधिकारी को अनोखी सजा दी है, जिसने सभी को हैरान कर दिया। वो सजा थी पूरे दिन कोर्ट में बैठने की। जी हां, कोर्ट ने सरकारी अधिकारी को कोर्ट के आदेश की अवमानना ​​करने पर कोर्ट के अंदर बैठने का आदेश दिया। साथ ही उस पर ये पाबंदी भी लगाई कि कोर्ट की कार्यवाही चलने तक वो बाहर नहीं जा सकता। इस आदेश के बाद सुरक्षाकर्मियों ने सरकारी अधिकारी को अपने कब्जे में ले लिया।

बता दें कि ये पूरा मामला प्रयागराज के इलाहाबाद हाईकोर्ट का है। समाज कल्याण विभाग के विशेष सचिव रजनीश चंद्रा एक मामले की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट आए थे। यहां सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अधिकारी को पिछले आदेश का पालन न करने पर अवमानना ​​का दोषी माना, जिसके बाद अनोखी सजा दी गई। हाईकोर्ट के जस्टिस सलिल कुमार राय की सिंगल बेंच ने इस अधिकारी को ये अनोखी सजा दी। सजा सुनाने के तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया और बैठने पर मजबूर कर दिया।

आखिर क्या था मामला

जानकारी के मुताबिक ये समाज कल्याण विभाग द्वारा कोर्ट के आदेश के अनुपालन से जुड़ा है। एक शिकायतकर्ता ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए समाज कल्याण विभाग को शिकायतकर्ता को भुगतान करने को कहा था। इसके बाद भी विभाग ने शिकायतकर्ता को भुगतान नहीं किया। कोर्ट के आदेश के बाद भी विभाग द्वारा भुगतान नहीं किए जाने पर शिकायतकर्ता ने फिर से कोर्ट में अपील की।

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान समाज कल्याण विभाग के विशेष सचिव रजनीश चंद्रा को तलब किया गया। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए अवमानना ​​के मामले में सजा सुनाई। यह ऐसी सजा थी जिसने सभी को हैरान कर दिया। बता दें कि जस्टिस सलिल कुमार राय की सिंगल बेंच ने उन्हें कोर्ट की कार्यवाही पूरी होने तक कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया।

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