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उज्जैन में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी को शोकॉज नोटिस जारी, 24 घंटे में देना होगा जवाब
उज्जैन। मप्र के उज्जैन से महापौर कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार को समाचार पत्र में विज्ञापन देना महंगा पड़ गया। मंगलवार को निर्वाचन आयोग के निर्देश का उल्लघंन करने पर कलेक्टर आशीष सिंह एवं रिटनिंग आफिसर ने शोकॉज नोटिस जारी किया। नोटिस का स्पष्टीकरण 24 घंटे में देना होगा।
जनसंपर्क विभाग उज्जैन से जारी समाचार के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति मतदान समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की कालअवधि के दौरान चलचित्र/ इलेक्ट्रानिक मीडिया या प्रिट मीडिया या अन्य किसी साधन से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन सबंधी बात का प्रदर्शन नहीं करेगा। मंगलवार को एक समाचार में प्रत्याशी महेश परमार का विज्ञापन प्रकाशित होना पाया गया। समाचार मत के 5 जुलाई के अंक में मत याचना के आशय से प्रथम पेज पर विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। जोकि लोक प्रतिनिधितत्व अधिनियम की धारा 1951 की धारा 126 एवं मप्र स्थानीय प्राधिकारी( निर्वाचन अपराध )अधिनियम .1964 अद्यतन 2014 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। कलेक्टर ने नगरीय निकाय में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों से अपील की हैकि वे निर्वाचन आयोग के निर्देशो का पालन करें। मीडिया एवं पोस्ट के माध्यम से प्रचार प्रसार ना करें।