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बसपा के पूर्व मंत्री के भाई और भाभी पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज
अधिग्रहित प्लाट के फर्जी बैनामे का आरोप
आगरा। बसपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय के भाई और भाई की पत्नी पर आगरा पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। पूर्व मंत्री के भाई और उसकी पत्नी पर धोखाधड़ी कर बैंक ऋण के बाद रिकवरी में अधिग्रहित हुए प्लाट को डेढ़ करोड़ रुपये लेकर फर्जी बैनामा करने का आरोप है। पीडि़त की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है पर आरोपियों के रसूख के चलते अब पीडि़त शिकायतकर्ता को जान का खतरा लग रहा है। पीडि़त ने सुरक्षा की मांग की है।
जानकारी के मुताबिक सदर थाना क्षेत्र के राजपुरचूंगी निवासी विवेक अग्रवाल अपने भाई और बहन के साथ रहना चाहते थे,इसके लिए उन्हें बड़ी जमीन की जरूरत थी। दलालों के माध्यम से उनका संपर्क पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय के भाई गाजियाबाद निवासी विनोद उपाध्याय और उसकी पत्नी सरोज उपाध्याय से हुआ।
उन्होंने विवेक को शास्त्रीपुरम क्षेत्र में 192 वर्ग मीटर के अगल बगल के दो प्लाट अपने बता कर दिखाए और बेटी कि शादी के कारण उन्हें बेचने की जरूरत बताई। इसके बाद विनोद उपाध्याय ने थोड़ा पैसा लेकर पत्नी सरोज उपाध्याय से कुछ भाग की रजिस्ट्री कराई और फिर पैसे की जल्दी बताते हुए किसी रिश्तेदार के नाम मुख्तारनामा करके पूरे पैसे का दबाव बनाया। पीडि़त विवेक अग्रवाल ने उनकी बात मान कर पूरे पैसे देकर अपने रिश्तेदार के नाम मुख्तारनामा करवा दिया। कुछ दिन बाद उन्हें पता चला की दोनों प्लाट पर मेसर्स रामवती चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से एसबीआई से लोन लिया हुआ है और पैसा न अदा होने पर बैंक ने प्लाट को अधिग्रहित किया हुआ है। इसके बाद परेशान पीडि़त विवेक का आरोप है कि बेईमानी पर उन्होंने जब वोनोद उपाध्याय से पैसे मांगे तो उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसके बाद पीडि़त ने जब एसएसपी अमित पाठक से शिकायत की तो जांच में दोषी पाए जाने पर एसएसपी के आदेश पर पूर्व मंत्री के भाई और उनकी पत्नी पर धारा 420 समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।