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चुनावी सभा से दो घंटे पहले ही लगा सकेंगे बैनर-होर्डिंग
सभा खत्म होने के घंटेभर बाद हटाना भी होगा, बिना पूर्व अनुमति के नहीं निकाल सकेंगे जुलूस
आगरा। राजनीतिक दल, प्रत्याशी या उसके समर्थक किसी भी जनसभा से दो घंटे पहले ही होर्डिंग-बैनर कार्यक्रम स्थल पर लगा सकेंगे वहीं, सभा खत्म होने के एक घंटे के भीतर इन्हें हटाना होगा। कोई भी सभा या कार्यक्रम ऐसे नहीं किए जाएंगे, जिससे यातायात में बाधा आए।
जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों से आचार संहिता के अनुपालन की अपील के साथ कहा कि यदि कहीं अनाधिकृत रूप से होर्डिंग, झंडे, बैनर लगे हों, तो इन्हें हटवा लिया जाए। कोई भी बिना पूर्व अनुमति के न जुलूस निकाल पाएगा और न सार्वजनिक स्थान पर सभा कर सकेगा। चुनाव प्रचार के लिए नुक्कड़ सभा की जानकारी थाना प्रभारी को पहले से देनी होगी। प्रचार में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल भी सुबह 6 से रात 10 बजे तक ही होगा। निर्वाचन सम्बंधी समस्या के निस्तारण को जन सुविधा केंद्र के कंट्रोल रूम में शिकायत दर्ज करायी जा सकती है। जिलाधिकारी ने प्रतिनिधियों से कहा है कि वे अपने स्तर से भी अंतिसंवेदनशील व संवेदनशील पोलिंग सेंटर चिन्हित करने में प्रशासन का सहयोग करें। साथ ही विशिष्ट श्रेणी के वोटर मसलन सांसद, विधायक, महापौर, जज, आईएएस, आईएफएस निगमों के अध्यक्ष व सदस्य आदि के नाम मतदाता सूची में अवश्य परख कर जांच लें। नाम शामिल न होने या त्रुटि पर तत्काल इसकी जानकारी संबंधित वीआरसी पर दें।
आचार संहिता के अनुपालन में इनका रखें ध्यान
♦ किसी मतदाता को गलत नाम से अपने पक्ष में वोट के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कोई भी प्रत्याशी वोटर को मतकेंद्र पर लाने के लिए वाहन का प्रयोग नहीं करेगा।
♦ मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर प्रचार प्रतिबंधित होगा।
♦ मतदान केंद्र के 100 मीटर में कोई भी दल, प्रत्याशी या उसके समर्थक का टेंट, शिविर नहीं लगाएगा।
♦ मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि के अंदर मतदाताओं को पर्चियां इत्यादि नहीं बांटी जाएंगी।
♦ चुनाव आयोग द्वारा तय नकदी से अधिक धनराशि साथ लेकर चलने पर इसके जुड़े आय का प्रमाणित ब्योरा भी साथ रखना होगा।