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मानहानि मामले में राहुल गांधी पर आरोप तय
अदालत में बोले- मैं दोषी नहीं हूं
मुंबई,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मानहानि मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भिवंडी न्यायालय से झटका लगा है। महाराष्ट्र की भिवंडी न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ आरोप तय किए हैं। अब राहुल पर आइपीसी की धारा 499 और 500 तहत के मामला चलेगा। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। बता दें कि मानहानि मामले में मंगलवार को राहुल भिवंडी न्यायालय में पेश हुए। जहां उन्होंने बयान दर्ज कराते हुए अपनी सफाई में कहा कि मैं दोषी नहीं हूं। राहुल के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और अशोक गहलोत भी अदालत में मौजूद थे। अदालत ने राहुल पर आइपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आरोप तय किए।
राहुल भिवंडी में दंडाधिकारी की अदालत में पेश हुए। इस अदालत में संघ के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया गया है। राहुल गांधी ने छह मार्च, 2014 को एक चुनावी रैली में महात्मा गांधी की हत्या को संघ से जोड़ा था। बता दें कि दो मई को न्यायालय ने कांग्रेस अध्यक्ष से 12 जून को हाजिर रहने को कहा था। उस दिन अदालत ने उनकी अर्जी पर सुनवाई की थी। कांग्रेस अध्यक्ष ने समरी ट्रायल की जगह दर्ज विस्तृत सुबूत मांगा था। उल्लेखनीय है कि संघ कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने 2014 में भिवंडी में राहुल गांधी का भाषण सुनने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। राहुल ने उस भाषण में कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे संघ का हाथ था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने राहुल से कहा कि आपके बयान से संघ की साख को नुकसान पहुंचा है।