भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को मिली राहत, जिला न्यायालय ने दो साल की सजा निलंबित की

भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को मिली राहत, जिला न्यायालय ने दो साल की सजा निलंबित की
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कोर्ट ने इस मामले में 11 सितंबर को सुनवाई की अगली तारीख लगाई है

लखनऊ। इटावा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामशंकर कठेरिया को आज जिला न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। आगरा में टोरेंट अधिकारी से मारपीट एवं बलवा करने के मामले में एमपी एमलए कोर्ट से मिली दो साल की सजा को निलंबित कर दिया है। जिसके बाद सांसदी जाने का खतरा ताल गया है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 11 सितंबर दी है। ये खबर मिलते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके आवास पर समर्थकों ने मिष्ठान वितरण कर खुशी जताई।

जानकारी के अनुसार, ये मामला आगरा के हरीपर्वत थाना क्षेत्र का है, यहां स्थित टोरेंट के सतर्कता कार्यालय (विद्युत चोरी निवारण कार्यालय) पर 16 नवंबर 2016 में यहां पहुंचे थे। उस समय यहां ड्यूटी पर मौजूद मैनेजर भावेश रसिकलाल शाह बिजली चोरी से सम्बंधित मामलों की सुनवाई कर रहे थे। इसी दौरान सांसद रामशंकर कठेरिया और उनके साथियों ने मैनेजर के साथ मारपीट कर दी थी। जिसमें मैनेजर को कई गंभीर चोटें आई थी।

मैनेजर भावेश की शिकायत पर पुलिस ने रामशंकर कठेरिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। हरीपर्वत थाना पुलिस ने सांसद के विरुद्ध आरोपपत्र एमपी-एमएलए कोर्ट में दाखिल किया था। जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सांसद को दो साल का कारावास और 50 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्होंने जिला न्यायालय में अपील दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आज सोमवार को उनकी सज को निलंबित कर दिया है।

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