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पंचायत चुनाव ड्यूटी में कोविड से निधन पर सरकार देगी 30 लाख
लखनऊ: त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों का निधन होने पर मिलने वाली अनुग्रह राशि को सरकार ने दोगुना करते हुए 15 से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया है। चुनाव ड्यूटी में कोविड महामारी के कारण मौत होने पर भी बढ़ी धनराशि प्रदान की जाएगी।
अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने मंगलवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया। उन्होंने बताया कि अब तक ड्यूटी के दौरान असामयिक दुर्घटना जैसे आतंकवादी हिंसा, असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या, रोड माइन्स व बम ब्लास्ट या हथियारों से आक्रमण में मौत पर कर्मचारी के आश्रितों को अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है।
नई व्यवस्था में कोविड महामारी के कारण होने वाली मौत पर भी 30 लाख रुपये अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए डीएम सभी प्रत्यक्ष व पारिस्थितिक साक्ष्यों और सभी अभिलेखों के साथ अनुग्रह धनराशि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए अपनी सिफारिश सहित राशि के भुगतान का प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेंगे।
इन अभिलेखों में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एफआइआर की प्रति, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कोविड-19 से मृत्यु की दशा में कोविड-19 की एंटीजन/आरटीपीसीआर रिपोर्ट तथा स्थायी विकलांगता के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की ओर से जारी किया गया प्रमाण पत्र आदि शामिल है।
उल्लेखनीय है कि पंचायत चुनाव में कोरोना महामारी के कारण बड़ी संख्या में शिक्षक-कर्मचारियों की मौत होने पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी। कर्मचारी व शिक्षक संगठनों ने मतगणना के बहिष्कार को एलान भी किया था। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से मतगणना कार्य संपन्न हो सका था।