मुख्तार अंसारी के बेटे उमर को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

मुख्तार अंसारी के बेटे उमर को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
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उमर अंसारी को 13 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।

लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने कथित तौर पर फर्जी तरीके से संपत्ति अपने नाम कराने और आपराधिक साजिश रचने के मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को अग्रिम जमानत दे दी है। जस्टिस एम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया।

उमर अंसारी को 13 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट के इस फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

दरअसल, लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में अगस्त, 2020 को राजस्व अधिकारी सुरजन लाल ने उमर अंसारी पर फर्जी तरीके से संपत्ति अपने नाम कराने और आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया था। इसी मामले में उमर अंसारी ने अग्रिम जमानत की मांग की थी।

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