उप्र सरकार ने CAA प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वापिस लिए नोटिस, लौटानी होगी जब्त संपत्ति

उप्र सरकार ने CAA प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वापिस लिए नोटिस, लौटानी होगी जब्त संपत्ति
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नईदिल्ली/लखनऊ। उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन करने वालों से जब्त संपत्ति फिलहाल लौटाई जाएगी। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में जारी वसूली नोटिस को अपने पुराने फैसलों के विरुद्ध बताया था। आज यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने पुराने नोटिस वापस ले लिए हैं। अब नए कानून के आधार पर दोबारा प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

याचिकाकर्ता परवेज आरिफ टीटू ने कहा है कि यूपी में अल्पसंख्यकों को परेशान करने के मकसद से नुकसान की भरपाई के नोटिस भेजे जा रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले के मुताबिक, इस तरह के मामलों में नुकसान के आकलन और भरपाई का आदेश हाईकोर्ट या कोई न्यायिक संस्था की तरफ से आना चाहिए था लेकिन यूपी में जिला प्रशासन ने लोगों को नोटिस भेजे हैं।

याचिका में कहा गया है कि ये नोटिस इसलिए भी अवैध हैं क्योंकि यूपी में इसे लेकर कोई कानून नहीं है। 31 जनवरी 2020 को कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई थी।

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