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लॉकडाउन : योगी सरकार ने उप्र को 'ए' और 'बी' श्रेणी में बांटा
लखनऊ। प्रदेश में अब सभी जिलों में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में रविवार को हुई उच्च-स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। अभी तक केन्द्र सरकार की ओर से 14 अप्रैल तक पूर देश में लॉकडाउन घोषित किया गया है। योगी सरकार ने लॉकडाउन के दौरान पूरे प्रदेश को दो वर्गों में बांट दिया है। 'ए' वर्ग में वे जनपद होंगे जहां अब तक एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है। वर्ग 'बी' में वह जनपद होंगे जहां पॉजिटिव केस मिल चुके हैं या 14 अप्रैल तक और मिलने की आशंका है। 'ए' वर्ग वाले जिलों में कुछ रियायतें दी जाएंगी। 'बी' वर्ग वाले जिलों में प्रतिबंध पूरी तरह से जारी रहेगा।
सरकार की ओर से दी गई रियायत के तहत वर्ग 'ए' वाले जिलों के बीच सुबह सात बजे से लेकर दोपहर एक बजे के बीच खुद के वाहनों से यात्रा हो सकेगी। वर्ग 'ए' और वर्ग 'बी' वाले जिलों के बीच वाहन नहीं चलेंगे, केवल आवश्यक सामान की ढुलाई हो सकेगी। वर्ग 'ए' वाले जिलों सहित अगर कहीं कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आते हैं तो प्रतिबंध अधिक सख्त किए जाएंगे। क्वारेंटाइन किये गए लोगों को इधर-उधर आने-जाने की इजाजत नहीं होगी। सभी निजी अस्पताल और अन्य चिकित्सीय संस्थाएं प्रदेश में खुली रहेंगी और सोशल डिस्टेंस नीति का पालन होगा। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मनरेगा के तहत मजदूरों को काम करने की अनुमति सिर्फ वर्ग 'ए' के जिलों में होगी।
हॉटस्पॉट एरिया को छोड़कर सभी जिलों में खेती किसानी, बागवानी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, कटाई बुवाई आदि के कार्य चलते रहेंगे। हालांकि इस बात के सख्त निर्देश दिये गये हैं कि राज्य की सीमा से बाहर और वर्ग 'बी' वाले जिलों से श्रमिक नहीं लाए जा सकेंगे। वर्ग 'बी' के जिलों की सीमाएं सील रहेंगी और सामान का परिवहन भी जिलों की सीमा के अंदर नहीं होगा। वर्ग 'ए' और वर्ग 'बी' वाले जिलों के बीच कोई आवागमन नहीं होगा। वर्तमान में लागू पास मान्य होंगे। स्वास्थ्य परीक्षण आदि जारी रहेगा।
प्रदेश के 15 जिलों में चिह्नित किए गए हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होगा। यहां प्रशासन राशन और अन्य जरूरी सामान की व्यवस्था करेगा। 30 अप्रैल तक प्रदेश में कहीं भी पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा और धारा 144 लागू रहेगी। हॉटस्पॉट वाले इलाकों को छोड़कर जोखिम का आकलन कर जिलाधिकारी निर्माण, औद्योगिक उत्पादन और खनन की अनुमति दे सकेंगे। स्टांप एवं रजिट्रेशन की सभी जिलों में नियमों के अधीन अनुमति मान्य होगी। प्रदेश सरकार के निर्णय के मुताबिक होटल, धर्मशाला, होम स्टे, मॉल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, रेस्टोरेंट, बार, धार्मिक संस्थान आदि बंद रहेंगे। जिलाधिकारी की अनुमति के बिना किसी कार्मिक या अन्य व्यक्ति को हटाया नहीं जाएगा।
पूरे प्रदेश में 31 मई तक सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की नीति भी लागू रहेगी। इसके साथ ही 15 मई तक प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। अस्पतालों आदि को छोड़कर 15 मई तक प्रदेश में एयर कंडीशनर के उपयोग पर भी रोक लगा दी गई है।