श्रीकृष्ण जन्मभूमि : ईदगाह सर्वे के मामले में कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, 26 मई को होगी अगली सुनवाई

श्रीकृष्ण जन्मभूमि : ईदगाह सर्वे के मामले में कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, 26 मई को होगी अगली सुनवाई
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हिंदू सेना संगठन ने मांग की थी कि विवादित स्थान शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे सरकारी अमीन के द्वारा होना चाहिए।

मथुरा/वेबडेस्क। जनपद के सिविल जज एफटीसी कोर्ट में मंगलवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर फैसला सुरक्षित कर लिया है। मामले में अगली सुनवाई की तारीख 26 मई दी है।हिंदू सेना संगठन के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका वाद संख्या 639/22 को लेकर सिविल जज एफटीसी कोर्ट में मंगलवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर फैसला आने वाला था। लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखे हुए अगली सुनवाई के लिए 26 मई की तारीख मुकर्रर की है।

हिंदू सेना संगठन ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए मांग की थी कि विवादित स्थान शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे सरकारी अमीन के द्वारा होना चाहिए। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दाखिल करते हुए कहा था कि पहले सेवन रूल इलेवन पर सुनवाई हो। हिंदू सेना संगठन के विष्णु गुप्ता की याचिका वाद संख्या 839/22 बीते वर्ष आठ दिसम्बर को सिविल जज एफटीसी कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। आठ दिसम्बर 2022 को ही कोर्ट ने वादी की दलील सुनने के बाद विवादित स्थान शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का सर्वे सरकारी अमीन से कराने के आदेश जारी कर दिया था।

दूसरी बार 29 मार्च को सिविल जज सीनियर डिविजन एफटीसी कोर्ट ने विवादित स्थान का सर्वे कराने के आदेश जारी किये हैं। सेंट्रल सुन्नी वक़्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने न्यायालय में दलील पेश करते हुए कहा कि पहले सेवन रूल इलेवन पर सुनवाई हो। लेकिन वादी के वकील ने अपनी बात रखते गए कहा कि पहले विवादित स्थान का सर्वे हो जाना चाहिए और सर्वे होने से किसी के अधिकारों का कोई हनन नहीं होता। बाद में सेवन रूल इलेवन पर सुनवाई हो सकती है। सुनवाई के लिए 22 मई तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन 23 मई को फैसला सुरक्षित रखते हुए 26 मई की अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर की गई है।

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