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गोरखनाथ मंदिर का हमलावर मुर्तजा 'आतंकी' घोषित, ATS ने लगाया UAPA
गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मियों पर हमला करने वाले मुर्तजा को एटीएस ने शनिवार को गोरखपुर कोर्ट में पेश किया। मुर्तजा अब्बासी पर एटीएस ने शिकंजा कसते हुए मुकदमे में यूएपीए (गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) बढ़ा दिया है। अभियोजन पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने मुर्तजा के मुकदमे को एटीएस कोर्ट लखनऊ स्थानांतरित करने के साथ ही 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।
मुर्तजा अब्बासी ने तीन अप्रैल को गोरखनाथ मंदिर पर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया था। गोरखनाथ थाने में उसके खिलाफ केस दर्ज करने के साथ ही चार अप्रैल को उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगा गया था। पुलिस को पूछताछ के लिए 11 अप्रैल तक मुर्तजा रिमांड पर मिला था। इस बीच पांच अप्रैल को एटीएस का केस ट्रांसफर हो गया और मुर्तजा एटीएस की कस्टडी में आ गया। 11 अप्रैल को एटीएस ने उसे कोर्ट में पेश किया और रिमांड बढ़ाने की मांग की।
कोर्ट ने मुर्तजा का रिमांड पांच दिन के लिए बढ़ा दिया। इस तरह एटीएस को मुर्तजा 16 अप्रैल तक रिमांड पर मिला था। दो दिन तक एटीएस ने मुर्तजा से गोरखपुर में पूछताछ की और बुधवार रात लखनऊ ले गई। अब मुर्तजा को शनिवार को फिर से कोर्ट में पेश किया गया है।
यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) का मुख्य उद्देश्य आतंकी गतिविधियों को रोकना होता है। इसके तहत पुलिस ऐसे अपराधियों या संदिग्ध लोगों को चिह्नित करती है, जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं। आतंकी गतिविधि के लिए लोगों को तैयार करते हैं या फिर ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। ऐसे मामलों में एटीएस/एनआइए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) के पास काफी शक्तियां होती है।