जिला अदालतों में मुकदमों की वर्चुअल सुनवाई का हाईकोर्ट ने दिया आदेश

जिला अदालतों में मुकदमों की वर्चुअल सुनवाई का हाईकोर्ट ने दिया आदेश
दिशा निर्देश के बाद प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों में मुकदमे की सुनवाई वर्चुअल ही होगी। भौतिक रूप से मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दिया गया है।

प्रयागराज: कोविड 19 के बढ़ते प्रकोप से बचने के लिए उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने प्रदेश के जिला अदालतों में सुनवाई को जारी रखते हुए मुकदमों की वर्चुअल सुनवाई का आदेश जारी किया है। उच्च न्यायालय ने जिला अदालतों, अधिकरणों और परिवार न्यायालय के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किया है। दिशा निर्देश के बाद प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों में मुकदमे की सुनवाई वर्चुअल ही होगी, भौतिक रूप से मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दिया गया है।

मिली जानकारी के मुताबिक उच्च न्यायालय ने वकीलों, वादकारियों, स्टाम्प वेंडर और एडवोकेट क्लर्क के अदालत परिसर में प्रवेश पर रोक लगा दिया है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने पूर्व में जारी दिशा -निर्देश में संशोधन कर दिया है।

नए दिशा-निर्देश में उच्च न्यायालय ने कहा है कि सिर्फ नए मामले, जमानत व अग्रिम जमानत के अलावा रिमांड और अतिआवश्यक मामलों की सुनवाई की जाएगी। इसके लिए एक या दो से अधिक न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी।

न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति रोटेशन के आधार पर लगाई जाएगी। मुकदमे सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जिला अदालत अथवा न्यायिक अधिकारियों के आवास से सुने जाएंगे। इसके लिए कर्मचारियों की ड्यूटी भी रोटेशन के आधार पर लगाई जाएगी।

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