हत्या के मामले में दो सगे भाइयों समेत तीन को आजीवन कैद

हत्या के मामले में दो सगे भाइयों समेत तीन को आजीवन कैद
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झांसी। दस साल पहले पुरानी रंजिश में 16 साल के लड़के की हत्या करने वाले दो सगे भाइयों समेत 3 आरोपियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों पर 53-53 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर एक-एक साल की जेल अतिरिक्त काटनी होगी। उक्त फैसला न्यायालय संख्या-1 के अपर सत्र न्यायाधीश जयतेंद्र कुमार ने गुरुवार को सुनाया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह गौर ने बताया कि मऊरानीपुर के मोहल्ला पुरानी बैलाई निवासी राहुल यादव ने मऊरानीपुर थाने में तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि 20 अगस्त 2013 को उसका छोटा भाई लल्लन (16) साइकिल से जानवरों वाले बाड़े की ओर जा रहा था। रास्ते में पुरानी रंजिश के चलते विपक्षियों ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। इस दौरान फायरिंग भी की गई थी। लल्लन की मौके पर मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने मोहल्ला पुरानी बैलाई निवासी संतराम कुशवाहा, पप्पू कुशवाहा, पप्पू के भाई रामलाल कुशवाहा, मद्दू व कल्याई मोहल्ला निवासी बल्ले यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मामले की विवेचना कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद आज आरोपी संतराम, पप्पू एवं उसके भाई रामलाल को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जबकि मुकदमें के एक अन्य आरोपी बल्ले को दोषमुक्त कर दिया गया। वहीं मुकदमें के एक आरोपी मद्दू की मुकदमें की कार्यवाही के दौरान मौत हो गई थी।

मारपीट का आरोप सिद्व होने पर तीन दोषियों को तीन-तीन साल का कारावास

झांसी। 14 साल पहले अनुसूचित जाति के दंपति के साथ मारपीट करने वाले तीन दोषियों को कोर्ट ने 3-3 साल के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 8-8 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों 6-6 माह की जेल अतिरिक्त काटनी होगी। उक्त फैसला एससीएसटी एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश शक्तिपुत्र तौमर ने गुरुवार को सुनाया है। विशेष लोक अभियोजक केशवेंद्र प्रताप सिंह और कपिल कारोलिया ने बताया कि मऊरानीपुर निवासी बृजलाल ने उल्दन थाने में तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ससुराल से अपने घर आ रहा था। रास्ते में बिजना चौराहे पर ऑटो के किराए को लेकर विवाद हो गया। तब वह परिवार के साथ बस में बैठ गए। बिजना गांव के बहादुर यादव, मजबूत यादव, पप्पू यादव और लल्ला दांगी आ गए और बृजलाल को बस से खींच लिया। वे उसे जाति सूचक गालियां देने लगे। मना करने पर सभी ने मारपीट कर दी। झगड़े की आवाज सुनकर पत्नी बीच बचाव करने आई तो उसे भी पीटा। लोगों ने बीच बचाव किया था। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अब कोर्ट ने बहादुर यादव, मजबूत यादव और लल्ला को 3-3 साल के कारावास की सजा सुनाई है।

हत्या के मामले में दोषी को सजा कल

झांसी । शराब पीने के दौरान हुए विवाद में हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश गरौठा सुयश प्रकाश श्रीवास्तव ने अभियुक्त को दोषी ठहराया है।लोक अभियोजक ज्ञान स्वरूप (पिंटू) राजपूत के अनुसार वादी मुकदमा रमेश प्रसाद पुत्र बल्ली अहिरवार निवासी ग्राम बडागंज थाना टोडीफतेहपुर ने थाना टोड़ी फतेहपुर में तहरीर देते हुए बताया था कि उसके घर आए रवि कुमार व तेजपाल में पीने को लेकर झगड़ा होने पर रवि कुमार ने मौके पर पड़े डण्डे से तेज पाल के सिर में मार दिया और लहुलुहान, बेहोश हो जाने पर मौके से रवि कुमार भाग गया। इलाज हेतु मऊरानीपुर अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही तेजपाल ने दम तोड़ दिया। उक्त तहरीर के आधार पर धारा 304 भादं0सं0 के तहत अभियुक्त रवि कुमार उर्फ साहिल के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर अभियुक्त रवि कुमार उर्फ साहिल को धारा-304भादसं में दोषी ठहराया गया है, जिसे शनिवार को सजा सुनाई जाएगी।

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