कोरोना से जंग: नाइट कर्फ्यू के साथ दो दिन का लॉकडाउन

कोरोना से जंग: नाइट कर्फ्यू के साथ दो दिन का लॉकडाउन
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शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा। अब इसे तीन मई तक बढ़ा दिया गया है। वीकेंड लाकडाउन के दौरान केवल आवश्यक सेवाएं ही बहाल रहेंगी।

मेरठ: कोरोना वायरस संक्रमण में कमी न होने के कारण यूपी सरकार ने सख्ते कदम उठाया है। अब वीकेंड पर भी लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा। अब इसे तीन मई तक बढ़ा दिया गया है। वीकेंड लाकडाउन के दौरान केवल आवश्यक सेवाएं ही बहाल रहेंगी। वहीं अन्य लोगों को घर से निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ ही मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई होगी।

इस महीने की शुरुआत में कोरोना का संक्रमण बढ़ा तो प्रशासन ने मास्क और फिजिकल डिस्टेंस का पालन करवाना शुरू दिया था। इसके बावजूद मामलों में कमी नहीं आई तो हफ्ते भर पहले लाकडाउन लगा दिया गया। पहले चरण में लाकडाउन 20 अप्रैल तक लगाया गया था। अब उसे बढ़ाकर तीन मई तक कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू रात आठ से सुबह सात बजे लगा रहेगा। इस दौरान लोगों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। केवल आवश्यक कार्य के लिए कोई घर से बाहर निकल सकता है।

लाकडाउन के दौरान होगा सैनिटाइजेशन कार्य:

एडीएम सिटी अजय तिवारी ने बताया कि नाइट कर्फ्यू के साथ ही शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। उस दौरान सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा। केवल स्वास्थ्य और सफाई को छोड़कर सभी तरह के निजी और सरकारी कार्यालय व बाजार बंद रहेगा। डीएम ने कहा कि कोरोना की चेन तोडऩे के लिए सभी के सहयोग की जरूरत है। इस महामारी के दौर में लापरवाही न करें और कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन करें। अगले कुछ दिनों तक अपनी यात्रा रद कर दें और जहां पर है, वहीं रहें।

मंडी के खुलने का समय निर्धारित:

मंडी की फुटकर दुकानें सुबह सात से शाम सात बजे तक ही खुलेंगी। इस दौरान मास्क और फिजिकल डिस्टेंस का पालन अनिवार्य होगा। इसके अलावा मंडियों में ट्रकों से सामान सुबह चार से आठ बजे तक बजे तक ला सकते हैं।

ये रहेगी लाकडाउन के दौरान छूट और इन पर प्रतिबंध :

- फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, डीजल, पेट्रोल और दवा की दुकानें खुली रहेंगी।

- धार्मिक कार्यक्रम घर के अंदर ही मनाए जाएंगे।

- शादी समारोह में बंद स्थान पर 50 और खुले स्थान पर सौ लोगों को अनुमति।

- रोडवेज की बसों में 50 फीसद यात्री ही बैठा सकते हैं।

- अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं।

- प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के अपना परिचय पत्र दिखाकर लाकडाउन में आ जा सकते हैं।

- लाकडाउन के दौरान रात्रिकालीन शिफ्ट के कर्मचारियों को आवागमन में छूट रहेगी।

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