क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। बैंक्स 1 अक्टूबर से पेमेंट के नियम बदलने जा रही हैं।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन नियम अक्टूबर की पहली तारीख से लागू होने वाला है.
इससे डेबिट-क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन पहले से कहीं सुरक्षित हो जाएगा.
डेबिट-क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन पहले से कहीं सुरक्षित हो जाएगा.
पेमेंट कंपनियों को 1 अक्टूबर से कार्ड के बदले जो वैकल्पिक कोड या टोकन दिया जाएंगे, वो यूनिक होंगे और कई कार्ड के लिए एक ही टोकन से काम चल जाएगा
रिजर्व बैंक का मानना है कि कार्ड के बदले टोकन से पेमेंट की व्यवस्था लागू होने से फ्रॉड के मामले कम होंगे।
Tokenisation सिस्टम के तहत वीजा, मास्टरकार्ड और रूपे जैसे कार्ड नेटवर्क के जरिए टोकन नंबर जारी किया जाएगा।
कुछ बैंक कार्ड नेटवर्क को टोकन जारी करने से पहले बैंक से मंजूरी भी लेनी पड़ सकती है
यह पूरी तरह से यूजर के ऊपर निर्भर करेगा कि उसके कार्ड को टोकन दिया जाए या फिर वह पुराने तरीके से ही पेमेंट को जारी रखना चाहता है.