कोलकाता हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण पर तृणमूल सरकार को दी नसीहत, कहा - जरूरत पड़े तो योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर उधार ले लीजिए

कोलकाता हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण पर तृणमूल सरकार को दी नसीहत, कहा - जरूरत पड़े तो योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर उधार ले लीजिए
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कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गांगुली ने कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर एक मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश के बुलडोजर मॉडल का उदाहरण दिया है। उन्होंने इशारे-इशारे में कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर योगी आदित्यनाथ से कुछ बुलडोजर किराए पर लेकर आइए।

अवैध निर्माण संबंधी एक मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं को लक्ष्य कर जस्टिस गांगुली ने कहा कि बुलडोजर किराए पर आए तो उस मॉडल को भी लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कोलकाता पुलिस और कोलकाता नगर निगम की सराहना की है। उन्होंने इस मामले में मानिकतला थाने को पार्टी बनाने का भी आदेश दिया। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोलकाता पुलिस के एंटी रावडी स्क्वाड की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस ने कई बार साबित किया है कि गुंडों से कैसे निपटा जाता है। उन्होंने कहा, "पुलिस और नगर निगम के बारे में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे पता है कि किस तरह से बाहरी दबाव के बावजूद उन्हें काम करना पड़ता है।"आगामी शुक्रवार को मामले की अगली सुनवाई होनी है। दरअसल मानिकतला थाना क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर एक याचिका हाईकोर्ट में लगी है। हिन्दुस्थान समाचार /ओम प्रकाश

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