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शेख शाहजहां को हिरासत में लेने पहुंची CBI की टीम खाली हाथ लौटी, बंगाल पुलिस ने नहीं दी कस्टडी
कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश अनुसार शाहजहां शेख को हिरासत में लेने के लिए सीबीआई मंगलवार दोपहर भवानी भवन पहुंची है। बंगाल पुलिस ने शेख शाहजहां को सीबीआई की टीम को सौंपने से इंकार कर दिया। पुलिस ने ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका का हवाला देकर कस्टडी देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद सीबीआई की टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा।
सीबीआई की टीम हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज शाम शेख शाहजहां को हिरासत में लेने के लिए पहुंची। यहां बंगाल पुलिस ने आरोपित को सीबीआई को सौंपने से इंकार कर दिया। दरअसल, कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली मामले की जांच मंगलवार को सीबीआई को सौंप दी है। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मंगलवार को यह आदेश दिया। हाई कोर्ट ने गिरफ्तार शाहजहां शेख को मंगलवार शाम 4:30 बजे तक केंद्रीय एजेंसी को सौंपने का भी आदेश दिया है। इसके बाद मंगलवार शाम को सीबीआई के अधिकारी शाहजहां को हिरासत में लेने के लिए भवानी भवन पहुंचे।
टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका -
इसी बीच हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की खंडपीठ के आदेश को चुनौती देकर तृणमूल सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ेंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मामले की तत्काल सुनवाई करने की मांग की। बाद में पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को तरजीह नहीं दी